न्यायालय में बयान बदलनें की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा
नीमच। श्री सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा न्यायालय में बयान बदलनें की धमकी देने वाले आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।
अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्रीमति कीर्ति चाफेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 13.12.2019 को शाम 05 बजे थाना-बघाना, नीमच की हैं। फरियादी के अनुसार जब वह ओर उसकी लडकी नीमच से अपने ग्राम दारू जा रहें थे, तभी रेल्वे फाटक के पास बघाना में आरोपी राहुल मिला और हमें मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियॉ देने लगा और बोला की तुमनें जो केस कोर्ट में लगा रखा हैं, उसमें तुम दोनों अपनें बयान बदल लो और राजीनामा कर लो। हमनें बोला की हम राजीनामा नही करेंगे, जो न्यायालय फैसला देगी वही सही होगा। इस पर से आरोपी राहुल नें मुझे थप्पड और मुक्के से मारपीट करनें लगा और बोला की न्यायालय में बयान नहीं बदले तो तुझे व तेरी लडकी को जान से खत्म कर दुंगा। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 316/19 धारा 195ए, 323, 294, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना बघाना ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
*श्रीमति कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ* द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी द्वारा किया अपराध गंभीर प्रकृति का हैं। समाज में बढ़ रहे ऐसे अपराधो को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। *श्री सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी राहुल पिता मदनलाल रेगर, उम्र-22 वर्ष निवासी ग्राम रूपपुरा, थाना जावद, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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