लट्ठ व कुल्हाडी से मारपीट करने वाले 4 आरोपियो को 6-6 माह का कारावास
मनासा । श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा 4 आरोपियो को पुरानी रंजिश में लट्ठ व कुल्हाडी से फरियादी के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 700-700रू. जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल को श्री योगेश तिवारी, एडीपीओ नें जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 16 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 19.08.2003 की शाम 5ः30 बजे ग्राम रामपुरा की हैं। घटना दिनांक को फरियादी भंवरलाल गांव के महादेव मंदिर के बाहर बैठा था उसी समय आरोपीगण भेरूलाल, गोविंद, काना और किशन आये और आते ही उन्होने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के साथ लट्ठ व कुल्हाडी से मारपीट की, जिससे फरियादी के सिर व शरीर पर चोटे आई, चक्कर आनें से वह बेहोश हो गया। आसपास भीड़ जमा हो जाने से आरोपीगण वहां से भाग गये। फरियादी ने परिजन के साथ पुलिस थाना रामपुरा जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिस पर से अपराध क्रमांक 148/2003, धारा 323/34, 324/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस रामपुरा द्वारा फरियादी का मेडिकल कराकर शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्री योगेश तिवारी, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर तर्क किया गया कि आरोपीगण द्वारा लकडी व कुल्हाडी से एकमत होकर फरियादी के साथ मारपीट कर चांटे पहुँचाई हैं, इसलिए अपराधीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। *श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा अपराधीगण (1) भेरूलाल पिता देवा चारण, उम्र-65 वर्ष, (2) काना पिता ऐमदान चारण, उम्र-38 वर्ष, (3) गोविंद पिता भैरूलाल चारण, उम्र-38 वर्ष तथा (4) किशन पिता भैरूलाल चारण, उम्र-37 वर्ष सभी निवासी ग्राम-रामपुरा, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि में 2-2 माह का कारावास व 200-200रू. जुर्माने एवं धारा 324/34 भादवि में 4-4 माह का कारावास व 500-500रू. जुर्माने इस प्रकार सभी आरोपीगण को कुल 6-6 माह कें कारावास व 700-700रू जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री योगेश तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।
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