अफीम तस्कर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना
नीमच। श्री जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा आरोपी अखिलेश को अवैध रूप से 1.750 किलाग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
सहायक अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 01.07.2016 की है। नारकोटिक्स निरीक्षक प्रवीन धुल को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मालखेड़ा फंटे पर अखिलेश नाम का व्यक्ति अफीम लेकर आने वाला हैं। जिस पर से नारकोटिक्स टीम मालखेड़ा फंटे पर पहूँची, थोडी देर में उस स्थान पर बताये गये हुलिये का व्यक्ति आता दिखाई दिया, तब टीम द्वारा उसे रोककर पूछताछ की, तो उसने अपना नाम अखिलेश बताया, उसके बैग की नियमानुसार तलाशी लेने पर प्लास्टिक की थैली में अफीम मिली। आरोपी से जप्त अफीम का तोल करनें पर उसका कुल वजन 1.750 किलोग्राम निकला, उसके बाद सेम्पल निकालकर जॉच के लिये लेब भेजा गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर केन्द्र नारकोटिक्स विभाग द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्री सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अफीम की तस्करी करने के अपराध को प्रमाणित कराकर, अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर *श्री जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच* द्वारा आरोपी अखिलेश पिता ईश्वरलाल पाटीदार, उम्र-34 वर्ष, निवासी- ग्राम डिकेन, जिला-नीमच को धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी श्री सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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